पंचायत मंत्री को नोटिस, पच्चीस जुुलाई को पेश होने के आदेश

पंचायत मंत्री को नोटिस, पच्चीस जुुलाई को पेश होने के आदेश

पंचायत मंत्री को नोटिस

पंचायत मंत्री को नोटिस, पच्चीस जुुलाई को पेश होने के आदेश

मोहाली। राज्य सरकार द्वारा पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की मुहिम में नया मोड़ आ गया। मुल्लांपुर स्थित गांव अभिपुर के पूर्व कैप्टन बिक्रमजीत सिंह ने इसे खरड़ अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने इसे कंटेप्ट ऑफ कोर्ट माना है। इस मामले में अदालत ने पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को पच्चीस जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे हटाने की मुुहिम  अप्रैल माह में अभिपुर से शुरू की थी। इस दौरान कैप्टन बिक्रमजीत सिंह की जमीन से कब्जा छुड़ाया गया था। हालांकि कैप्टन ने उसी दौरान कहा था कि यह जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है। बल्कि उनकी तरफ से जमीन खरीदी गई है। इस संबंधी उनके पास बकायदा दस्तावेज है। जबकि जमीन संबंधी मामला अदालत में लंबित है। ऐसे में उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत के नियमों के खिलाफ बताया था। साथ ही इस संबंधी खरड़ अदालत की शरण ली थी। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए इस दिशा में आदेश दिए हैं।